हिमाचल के ऊना स्थित अंब के ACJM निरंजन धौओचक की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने छह महीने की सजा सुनाई है।
गगरेट के वीरेंद्र कुमार पुत्र विक्रम चंद ने वर्ष 2016 में अपना अशोका होटल रविदत्त को 36000 प्रतिमाह किराए पर दिया था। रवि कुमार कुछ समय तक तो उसे निश्चित समय पर किराया देता रहा, मगर उसने 2018 से वीरेंद्र कुमार को किराया देना बंद कर दिया। वीरेंद्र कुमार द्वारा बार-बार किराया मांगे जाने पर उसने उसे यूको बैंक का 100000 का चेक दे दिया।
वकील से वीरेंद्र ने दिलवाया था नोटिस
वीरेंद्र कुमार ने जब चेक को अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद वीरेंद्र कुमार ने अपने वकील अश्विनी अरोड़ा के जरिए उसे एक नोटिस सर्व करवाया था। रविदत्त ने इस नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद वीरेंद्र कुमार को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
कोर्ट ने लंबी सुनवाई और एडवोकेट अश्विनी अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आधार पर सोमवार को रविदत्त पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा सुनाई है।
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