हिमाचल के ऊना स्थित अंब के JMFC-3 कुलदीप शर्मा की अदालत ने एक एक्सीडेंट के आरोपी ड्राइवर को दोषी करार देते हुए 5500 रुपए जुर्माना व 1 साल की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की हालत में आरोपी को 15 दिन का कारावास और काटना होगा।
मामला 2010 का है। जब विजय कुमार पुत्र दिलबाग सिंह निवासी गली नंबर 5 वार्ड नंबर 16 न्यू फतेहगढ़ पंजाब से अपने 9 अन्य दोस्तों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने आया था। दर्शन करने के बाद जब यह लोग वापस लौट रहे थे, तब घेवट बेहड़ में इन लोगों का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिसमें यह सभी लोग घायल हो गए थे।
जगतार सिंह की इलाज के दौरान हुई थी मौत
इनके 1 साथी जगतार सिंह उर्फ जॉनी की उपचार के दौरान टैगोर हॉस्पिटल जालंधर में मौत हो गई थी। इसको लेकर साथी बिक्रम सिंह ने आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था कि दुर्घटना विजय कुमार की लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के चलते हुई है। दुर्घटना के बाद विजय कुमार मौके से फरार हो गया था।
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
इसी मामले की लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को JMFC 3 कुलदीप शर्मा ने ड्राइवर विजय कुमार को दुर्घटना का दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 1 साल की सजा व 5500 रुपए जुर्माना सुनाया है। जुर्माना न अदा करने की हालत में उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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