हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी में 22 मार्च से चैत्र नवरात्र मेला शुरू हो रहा है, जो 30 मार्च तक चलेगा। इसके मद्देनजर ऊना जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश बुधवार से प्रभावी होंगे।
वहीं आदेशों के मुताबिक, चिंतपूर्णी मंदिर में 22 से 30 मार्च तक मेले के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
ब्रॉस बैंड व लंबे चिमटों की मनाही
DC राघव शर्मा ने कहा कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर ट्रस्ट को छोड़कर अन्यों द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर पाबंदी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर जमा करवाना होगा।
खुले में लंगर की मनाही
इस अवधि में खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मेला क्षेत्र में आतिशबाजी इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
दर्शनों के रजिस्ट्रेशन कराएं
DC राघव शर्मा ने कहा कि नवरात्र मेला के दौरान चिंतपूर्णी में तीर्थयात्री दर्शनों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए वहां पर्ची काउंटर की व्यवस्था की गई है।
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