हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला की स्पेशल कोर्ट ने एनडीपीएस के मामले में हुकुम सिंह को दोषी करार दिया है। उसे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी सोहन लाल कौंडल और उपन्यायवादी नवीन धीमान ने बताया कि 11 अक्टूबर 2019 को हुकुम चंद सपोरी की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहा था। वह कोहाडछन के पास पुलिस टीम को देखकर पीछे भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद तलाशी में उसके बैग से एक किलो 989 ग्राम चरस बरामद हुई।
मामले में 13 गवाह पेश हुए
इस पर पुलिस ने हुकुम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया और फिर कोर्ट में चालान पेश किया था। जिला न्यायवादी सोहन लाल कौंडल ने बताया कि इस मामले में 13 गवाह पेश हुए। सुनवाई पूरी होने के उपरांत कोर्ट के जज कृष्ण कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर हुकुम सिंह निवासी कनौज (मंडी) को 10 साल की सजा सुनाने के आदेश पारित किए।
एक लाख जुर्माना लगाया
इसके साथ दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में हुकुम सिंह को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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