सिदगोड़ा से 15 वर्षीय नाबालिग से भगाने व सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे - वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड निवासी विपुल शर्मा और कदमा ईसीसी फ्लैट के शुभांकर दास को 25 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपए देने के लिए आदेश दिया है। एक लाख रुपए नहीं देने पर सजा की अवधि और पांच साल तक के लिए बढ़ जायेगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 7 लोगों की गवाही हुई थी। घटना तीन साल पहले की है, लेकिन थाना तक मामला 12 मई 2017 को पहुंचा था।
ठीक तीन साल पहले आरोपी विपुल उसे शादी के नाम पर भगाकर ले जाने के बाद उसे गर्ल्स स्कूल रोड में रखा था। यहां पर वह अपने दोस्त शुभांकर के साथ मिलकर शारीरिक शोषण करता था। इस बीच एक बच्ची को उसने जन्म दिया। जब नाबालिग को बर्दाश्त नहीं हुआ तब वह मायके चली गई थी। लड़की के परिवार के लोगों को हैवानियत की जानकारी मिलने पर नाबालिग की शादी दूसरे जगह पर करा दी थी, इसके बाद दोनों आरोपी वहां पर भी पहुंच गए। जबरन दुष्कर्म किया और सिगरेट से पूरे शरीर को जला दिया और उसके पति की बाइक लेकर फरार हो गया तो मामला थाना तक पहुंची थी।
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