चिटफंड कंपनी बनाकर पाकुड़ के लोगों को 44 लाख रुपए का चूना लगाने के आरोपी पोलरिस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोलकाता के निदेशक जफर अली मौला एवं नारू गोपाल दास अधिकारी मंगलवार को अदालत में सदेह हाजिर हुए। अदालत ने उन्हें सदेह हाजिर होने का आदेश दिया था।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरीय अधिवक्ता अमित सिन्हा एवं बादल पासवान ने दोनों ओर से डिस्चार्ज अर्जी दायर कर उन्हें आरोपमुक्त करने की प्रार्थना की। जिस पर अदालत ने सीबीआई को प्रतिउत्तर दायर करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से 11 मई 2015 को आदेश पारित करते हुए सीबीआई को झारखंड जिले के विभिन्न थानों में दर्ज चिटफंड कंपनियों के मुकदमे को टेकओवर करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश के आलोक में पाकुड़ टाऊन थाना में दर्ज कांड संख्या 172 / 14 एवं कांड संख्या 180/14 को सीबीआई के भष्टाचार निरोधी शाखा ने टेकअप किया था, और अनुसंधान कर 10 जनवरी 2020 को आरोप पत्र दायर किया था।
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