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डीसी उमा शंकर सिंह के निर्देश पर गुरुवार काे एडीएम लाॅ एंड ऑडर चंदन कुमार के नेतृत्व में आमाघाटा माैजा के 28 नंबर खाता की जमीन की मापी शुरू हुई। धनबाद अंचल, गाेविंदपुर अंचल व बाघमारा अंचल के तीन राजस्व अमीन की मौजूदगी में कई एकड़ जमीन की मापी की गई।
मापी के दाैरान धनबाद सीओ प्रशांत कुमार लायक, सीआई गाैरशंकर प्रसाद भी माैजूद थे। एडीएम लाॅ एंड ऑडर ने कहा कि धनबाद अंचल के आमाघाटा माैजा में गैर आबाद जमीन के घाेटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। खाता नंबर 28 प्लाॅट नंबर 33 में 7.39 एकड़ जमीन है। जिला प्रशासन ने जांच में हीरक राेड स्थित अन्न सुपर मार्केेट और राधे स्वीट्स का निर्माण गैर मजरुआ जमीन पर पाया है। दोनों ने गैर मजरुआ जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया है। यहां कई अन्य दुकानों का निर्माण अवैध है।
शुक्रवार काे इस प्लाॅट की पूरी जमीन की मापी कर अवैध निर्माण काे चिह्नित किया जाएगा। अवैध कब्जा वाली जमीन काे लाल रंग से चिह्नित कर सीमांकन किया जाएगा, जिससे यह पता चल पाए कि यह गैर आबाद जमीन है। इन सभी अतिक्रमणकारियाें के विरुद्ध सीओ काेर्ट में अतिक्रमणवाद चलाया जाएगा। संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुनने के बाद झारखंड राज्य अतिक्रमण अधिनियम के तहत अवैध कंस्ट्रक्शन काे ताेड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम काे ट्रांसफर की जाएगी जमीन, बनेगा पार्क
एडीएम चंदन कुमार का कहना है कि जमीन मापी में तीन-चार दिन का समय लग सकता है। मापी के बाद अवैध कब्जाधारियाें का अतिक्रमण हटाकर इस जमीन पर पार्क बनाने की योजना है। जिससे शहरवासियाें काे मनाेरंजन के लिए एक अच्छा पार्क मिल सके। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से पार्क बनाकर धनबाद नगर निगम काे ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
कुंभनाथ व रिटायर्ट इंजीनियर की जमीन पर नजर
आमाघाटा माैजा के 28 नंबर खाता में लगभग 17 एकड़ जमीन है, इसमें अधिकतर जमीन पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। इसी खाता में कुंभनाथ सिंह की पत्नी जया देवी के नाम से 30 कट्ठा जमीन है। सीओ की जांच रिपाेर्ट में यह जमीन भी गैर आबाद की है। बीसीसीएल के रिटायर्ट इंजीनियर ने लगभग 10 एकड़ गैर आबाद जमीन पर कब्जा कर चहारदीवारी निर्माण कर लिया है। रिटायर्ट इंजीनियर के पास जमीन संबंधित काेई कागजात नहीं है।
जमाबंदी की होगी जांच, डीसी काेर्ट में चलेगा वाद
2010-12 के बीच गलत तरीके से जमाबंदी कर दी गई है। एडीएम चंदन कुमार का कहना है कि अवैध तरीके से की गई जमाबंदी में उस समय के सीओ, सीआई और राजस्व कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध है। गैर आबाद की जमीन की जमाबंदी रद्द करने काे लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसकाे लेकर डीसी काेर्ट में जमाबंदी काे लेकर केस चलेगा। काेर्ट के फैसला के आधार पर सभी गैर अबाद जमीन की जमाबंदी रद्द की जाएगी।
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