अगर आप नगर निगम क्षेत्र में हैं और आपके घर के बगल से जलापूर्ति पाइपलाइन गई है तो आपको पानी कनेक्शन लेना होगा। धनबाद, रांची, बोकारो, देवघर, लातेहार, गिरिडीह, आदित्यपुर और हजारीबाग नगर निकायों में इसे अनिवार्य किया जा रहा है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए अभियान छेड़ दिया है। पहले चरण में इन सभी नगर निकायों में 50 दिन के दौरान 50 हजार घरों को वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे।
इसके लिए भवन मालिक को कोई शुल्क नहीं देना है। वाटर कनेक्शन के साथ वाटर मीटर भी नि:शुल्क मिलेगा। जितने पानी का उपयाेग होगा, उसके अनुसार चार्ज किया जाएगा। स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (सूडा) के निदेशक अमित कुमार ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में जलापूर्ति पर आयोजित कार्यशाला में यह आदेश दिया। उन्होंने निकायों में चल रही जलापूर्ति योजना की प्रगति की समीक्षा भी की।
निकाय के प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल से जुड़ेगा वाटर मीटर, ऑनलाइन दिखेगा बिल
वाटर कनेक्शन को निकाय के प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि पानी का मासिक यूजर चार्ज का बिल पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट होता रहे। इस व्यवस्था के लागू होने से नगर निकायों के राजस्व में भी भारी वृद्धि होगी।
अभी 70% घरों तक वाटर पाइपलाइन नहीं बिछी है, कार्य में तेजी का निर्देश
धनबाद नगर निगम क्षेत्र के 70 प्रतिशत घरों तक अब तक पाइपलाइन नहीं पहुंची है। ऐसे में विभाग की योजना है कि जल्द से जल्द पूरे शहर में पाइपलाइन बिछा दी जाए, ताकि अगले चरणों में सभी घरों में वाटर सप्लाई की जा सके।
घर में बोरिंग है तो भी वाटर कनेक्शन लेना होगा अनिवार्य
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