झरिया निवासी 25 वर्षीय युवक रोशन कुमार की हत्या करने के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने नामजद आरोपी हमीद नगर झरिया निवासी शकील शेख, सद्दाम एवं सनोज भगत को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मृतक की बहन लक्ष्मी कुमारी के शिकायत पर झरिया थाने में 2 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी के मुताबिक 1 जनवरी 2021 को रोशन को तीनों अभियुक्त बुलाकर अपने साथ ले गए थे। काफी देर होने के बाद रोशन वापस नहीं आया। जब लोग खोजने लगे तो होरलाडीह की ओर से तीनों आरोपियों को एक साथ आते देखा। तीनों के कपड़ों पर खून लगे हुए थे। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा।
जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो तीनों ने गुनाह कबूल कर लिया। तीनों की निशानदेही पर रोशन का शव होरलाडीह स्थित पीला घर से बरामद हुआ था तीनों ने पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि पुरानी दुश्मनी के कारण रोशन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को पत्थर से कुचलकर पीला घर में रख दिया था। उनकी निशानदेही पर ही हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया था।
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