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गोविंदपुर अंचल के भेलाटांड़ मौजा की 3.96 एकड़ जमीन के दाखिल-खारिज में फर्जीवाड़ा हुआ है। पहले बेची गई छह दलीलों की स्कैनिंग कर ऐसा किया गया है। मामला पकड़ में आने के बाद सीओ वंदना भारती ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को दाखिल-खारिज रद्द करने की अनुशंसा की है। फर्जीवाड़े के आरोपी पर केस दर्ज किया जाएगा। भेलाटांड़ मौजा संख्या 89, पुराना खाता-33, नया खाता-57 से सबंधित दाखिल खारिज केस नंबर 2686, वर्ष 2020-21, केस नंबर-2726, वर्ष 2021-21, केस नंबर-2688, वर्ष 2020-21, केस नंबर-2727, वर्ष 2020-21 केश नंबर-2782 वर्ष 2020-21 एवं 2683 वर्ष 2020-21 के तहत फर्जीवाड़ा किया गया है।
अचंल अधिकारी ने कहा कि भेलाटांड़ के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं उनके स्तर से मानवीय भूल की वजह से दाखिल खारिज हो गया था। करमाटांड़, गोविन्दपुर निवासी सहाबुद्दीन अंसारी की भेलाटांड़ मौजा में जमीन है। इसका उन्होंने दाखिल खारिज करा लिया था। इस फर्जीवाड़े के बाद जो नया दाखिल खारिज हुआ, उसमें उनकी पंजी-2 से जमीन खारिज (कटौती) हो गई। जब इसका पता चला तो उन्होने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर इस अनियमितता की शिकायत की। अंचलाधिकारी ने मामलों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इसकी सूचना भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अपर समाहर्ता एवं उपायुक्त को दी। उन्होंने गोविन्दपुर के अवर निबंधक से 29 दिसंबर 2020 को उक्त छह दलीलों की जांच कराई तो पता चला कि पूर्व में बेची गई दलील को स्कैनिग कर क्रेता-विक्रेता का नाम बदलकर फर्जीवाड़ा किया गया था। दाखिल खारिज के लिए किए गऐ ऑनलाइन आवेदन में इस स्कैनिंग दलील को ही अपलोड किया गया था।
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