किसी भी नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय करने के लिए संबंधित स्थानीय शहरी निकाय से म्यूनिसिपल लाइसेंस/ ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिना ट्रेड लाइसेंस लिये शहर में व्यवसायिक गतिविधियां चलाना नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई के दायरे में आता है।
कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में इस प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने या तो ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है या एक बार ट्रेड लाइसेंस बनवा लेने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं करवाया है।
गढ़वा शहर में बिना लाइसेंस व्यापार करने वाले व्यवसायियों की वास्तविक संख्या एवं नाम, पता विवरणी हेतु सर्वे करवाया जा रहा है। एक जून के उपरांत ऐसे लोगों पर नगर पालिका अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार ने शहर के व्यवसायियों से अपील की।
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