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भास्कर एक्सक्लूसिव:सर्किल रेट से होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू, मालानी टावर का सालाना 10 हजार घटा तो सरना टोली के लोगों पर 1500 रु.बढ़ा

गुमलाएक वर्ष पहले
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टैक्स जमा लेते स्पाइरो के कर्मी। - Dainik Bhaskar
टैक्स जमा लेते स्पाइरो के कर्मी।

गुमला नगर परिषद क्षेत्र में सर्किल रेट के आधार पर वर्ष 2022-23 के होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। 10 मई से शुरू टैक्स वसूली के कार्य के सप्ताह भर में ही लगभग सात लाख रुपए का राजस्व जमा कर लिया गया है। हालांकि नया रेट लागू होने और उसके आधार पर होल्डिंग टैक्स की वसूली की खामियां भी सामने आने लगी हैं।

लोगों की उलझने इसे लेकर बढ़ रही हैं। नए सर्किल रेट के आधार पर टैक्स की वसूली होने से लोगों को अलग-अलग स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ रहा है, तो कुछ लोगों को पहले की तुलना में कम टैक्स लग रहा है।

इधर स्पाइरो संस्था के कर्मी सौरभ केशरी, आकिब हुसैन अख्तर व जयप्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि प्रथम क्वार्टर में टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। जबकि महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, किन्नर, भारतीय सेना में काम करने वालों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी।

काॅमर्शियल यूज के लिए होता है मालानी टावर का उपयोग, पहले था 81 हजार टैक्स

कर्मियों ने बताया कि जशपुर रोड स्थित मालानी टावर कॉमर्शियल यूज के लिए है। पहले इसका टैक्स सालाना 81276 रुपए आता था। इस बार पहले क्वार्टर में जमा करने पर 5 प्रतिशत छूट के साथ 71 हजार 407 रुपए लिया गया। उसकी प्रकार आवासीय में होल्डिंग धारी रिटायर्ड आर्मी फबियानुस बेक का पूर्व में टैक्स 1950 रुपए था, जो सर्किल रेट के आधार पर अब 1748 रुपए लिया गया।

इन्हें दस प्रतिशत छूट प्रदान की गई।इधर पंडित मुहल्ला निवासी कमल किशोर अग्रवाल 2021-22 में 2964 रुपए टैक्स दिए थे। सर्किल रेट में इनका टैक्स बढ़कर 3716 रुपए हो गया है। वहीं सरना टोली के आवासीय टैक्स धारी विलियम सोरेंग का टैक्स 5312 रुपए से बढ़कर 6800 रुपए हो चुका है। उधर टैक्स घटने से कई लोग खुश हैं, तो बढ़ने से लोगों में नाराजगी है।

पहले कारपेट अब पूरे बिल्डअप एरिया का लग रहा टैक्स, चार्ज चुकता कर करा सकते हैं जांच
सिटी मैनेजर हेलाल अहमद ने बताया कि पहले कारपेट एरिया का टैक्स लिया जाता था। यह बिल्डअप एरिया का 70 फीसदी था। अब पूर्ण निर्मित क्षेत्र का टैक्स लिया जा रहा है। साथ ही 40 फीट चौड़ी सड़क से अधिक और 40 फीट से कम चौड़ी सड़क के किनारे व्यावसायिक, अपार्टमेंट, आवासीय वर्गीकरण के चलते अंतर देखा जा रहा है।

पूर्व के नियम में 30 जून तक पांच प्रतिशत छूट का प्रावधान था। महिला, वरीय नागरिक, सेना के जवान को अतिरिक्त पांच प्रतिशत के साथ कुल दस प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। आवासीय के लिए 2500 और गैर आवासीय के लिए 5 हजार चार्ज निर्धारित है। इसे चुकता कर जांच करा सकते हैं।