समीक्षा बैठक:पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति के कार्यों की समीक्षा

गुमला2 महीने पहले
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सीएस कार्यालय सभागार में उप विकास आयुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति के कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। जिसमें मुख्य रूप से एसडीओ सदर, सिविल सर्जन गुमला सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

इस दौरान उपविकास आयुक्त ने कमेटी के सदस्यों व अधिकारियों से आग्रह किया कि वे कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं और गैर कानूनी भ्रूण व लिंग जांच करने वाले अस्पतालों व डाक्टरों की सूचना को एकत्र कर सांझा करें ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। इस कार्य में अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नहीं कर सकता। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए और कहा कि जहां कहीं पर कोई भ्रूण जांच की शिकायत या संदेह हो तो इस बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएं। उन्होंने कहा कि जहां भी कहीं लिंग जांच हो रही हो या कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाए तो इस बारे स्वास्थ्य, पुलिस विभाग को तुरंत अवगत करवाएं।

कन्या भ्रूण जांच की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य, पुलिस विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी छापामार कार्यवाही कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सेव द गर्ल चाइल्ड के तहत जिले में चलाए गए जागरूकता अभियान की भी जानकारी ली। उन्होंने समाज के लोगो को भी इस संबंध में जागरूक करने का निर्देश दिया।

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