हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायालय एससी,एसटी की अदालत ने दलित बच्चे की हत्या के आरोप में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी जोगेश्वर राणा पिता तेजन राणा ग्राम दुधपनिया थाना बरही को भादवि की धारा 302/34 के तहत आरोपी मानते हुए सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है।
घटना 19 अप्रैल 2021 की है। मृतक बच्चे की माँ मीरा देवी के फर्द ब्यान पर बरही थाना कांड सं. 158/21 किया गया था। आवेदन में कहा गया था, कि घटना के दिन जोगेश्वर राण, अरविंद राणा, दीपक राणा और रेखा देवी ने मिलकर राशन दुकान में जाति सूचक शब्द कहते हुए मेरे बेटे प्रदीप कुमार दास (14) के साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया।
जिसका ईलाज के दौरान 26 अप्रैल 2021 को निधन हो गया था। अदालत में अभियोजन पक्ष से डीएसपी नाजीर अख्तर सहित पांच और बचाव पक्ष से चार गावाहों की ग्वाही हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक महेश चंद्र प्रसाद और बचाव पक्ष से मनोरंजन दास ने दलील पेश। की। न्यायालय ने दोनो पक्षो की दलिल सुनने के बाद अभियुक्त जोगेश्वर राणा को हत्या के आरोपी पाते हुए सजा सुनाई।
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