नगर निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है लेकिन कई दुकानदार ट्रेड लाइसेंस के बिना ही अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसी शिकायतों को देखते हुए नगर आयुक्त के आदेशानुसार वार्ड संख्या 30 में ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाले दुकानदारों को डिनायल नोटिस निर्गत किया गया था जिसके अंतर्गत उन्हें 7 दिनों के अंदर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहा गया था परंतु लगभग 25 दिन बीत जाने के उपरांत भी अब तक दुकानदारों द्वारा ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया गया।
इस संदर्भ में फरहत अनीशी, नगर प्रबंधक की अध्यक्षता में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 466(1) के अंतर्गत व्यवसायिक दुकानों को सील करने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची। टीम द्वारा वैसे दुकानदार जिसके द्वारा ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया गया है उसे सील करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा था तब ऐसे में तत्काल उन दुकानदारों द्वारा शुल्क जमा कर ट्रेड लाइसेंस बनवा लिया गया।
जानकारी के अनुसार तत्काल लगभग 20 दुकानदारों ने निर्धारित शुल्क जमा कर लाइसेंस बनवाया। इससे नगर निगम को करीब 22000 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। बताया गया है कि ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाले दुकानों को संबंधित वार्ड में सील करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
इसके साथ ही जनसाधारण को सूचित किया गया कि जिन्होंने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं प्राप्त किया है वे जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनवा ले अन्यथा उनके दुकानों को सील करने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। अभियान में नगर प्रबंधक फरहत अनीशी, सहायक धर्मेंद्र राय, विकास कुमार, पीएमयू सभी तहसीलदार, रितिका के शेखर आदि उपस्थित थे।
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