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वन विभाग की टीम ने फॉरेस्टर बुद्धदेव के नेतृत्व में गुरुवार को एक सफेद पत्थर लदा ट्रैक्टर शिरिसबनी गांव से जब्त कर चाकुलिया रेंज ऑफिस लाया।
जब्त किया गया ट्रैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेएच 05 एफ/2025 है। ट्रैक्टर मालिक कार्तिक नाथ के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 16, 1927 की धारा 33/52 और भारतीय वन अधिनियम बिहार संशोधन 1989 एवं संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 2 के प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रैक्टर जब्त करने के दौरान फॉरेस्टर बुद्धदेव, वनरक्षी प्रवीण चंद्र महतो, विश्वजीत महापात्र, कृष्णा पद महतो आदि उपस्थित थे।
क्या कहना है ट्रैक्टर मालिक का
वहीं, ट्रैक्टर मालिक कार्तिक ने जानकारी देते हुए बताया कि शिरीष बनी गांव स्थित मधु री के रैयती जमीन पर समतली करण के दौरान निकले पत्थर को ट्रैक्टर में लादकर मधु री के घर लाया जा रहा था। मधुरी उस पत्थर को घर बनाने के काम में लगाने वाले थे।
ट्रैक्टर को जब वन विभाग की टीम द्वारा जब्त किया जा रहा था। उस दौरान मधुरी, ललिता री, बरसा री, मदन री, दुखीराम री, हेमसागर री, वार्ड सदस्य सलखन मांडी द्वारा भी रैयती जमीन का पत्थर घर के उपयोग के लिए लाने का बात करते हुए विरोध किया गया। पर वन विभाग की टीम पत्थर लदा ट्रैक्टर को अपने साथ लेते गई।
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