18 मई 2017 को बच्चा चोरी की अफवाह में हुई मॉब लिंचिंग के विरोध में 20 मई 2017 को धातकीडीह में उपद्रव के 20 आरोपियों को गुरुवार को एडीजे-1 दिनेश कुमार की अदालत ने बरी कर दिया। इस मामले में 36 नामजद व अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया था।
मामले की पुलिस अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस मामले में तत्कालीन बिष्टुपुर थाना प्रभारी श्रीनिवास के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, बिष्टुपुर थानेदार को सूचना मिली कि धातकीडीह रेडियो मैदान के कोने में मेन रोड पर एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा सड़क जाम किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने हमला कर दिया।
टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। टीओपी पर भी हमला किया। पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया। कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी। मामले में कुल 10 गवाह पेश किए गए थे।
ये हुए बरी : शेख अब्बास, शेख अली, शेख हैदर अली, अहमद अली, अफसर अली उर्फ छोटू, नजमा खातून उर्फ नाजो, गुड़िया उर्फ आफरीन बानो, मजहर हुसैन उर्फ बाबू, मो. तबरेज खान उर्फ सद्दू, अमरीन बानो उर्फ हिना, आयशा परवीन, शाहिदा बेगम, सुल्तान, मो. निजामुद्दीन, अख्तर हुसैन, शहनवाज हुसैन, भालू उर्फ शरीफ, तनवीर उर्फ तन्नू, मेहरून निशा व सरफराज।
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