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सीतारामडेरा के हरिजन बस्ती में झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बिल्ला पर जानलेवा हमला और फायरिंग के मामले के आरोप में गुरमुख सिंह मुखे ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। मामले की सुनवाई कर रही जिला जज-4 राजेंद्र सिन्हा की अदालत में दाखिल अर्जी में कहा कि डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जाने की मोहलत दे दी है। मालूम हो कि 9 फरवरी को गुरमुख सिंह मुखे की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटिशन अदालत ने खारिज कर दी थी। वहीं आदेश दिया था कि अगली तिथि 22 फरवरी को आरोपियों का आराेप गठित किया जाएगा। वहीं, दूसरी तरफ मुखे ने कोर्ट में अपनी बोलेरो गाड़ी (जेएच 05बीबी 1425) रिलीज करने के लिए भी अर्जी दाखिल की है।
जिस पर कोर्ट ने सीतारामडेरा पुलिस से गाड़ी संबंधित रिपोर्ट की मांग की है। मालूम हो कि 9 नवंबर 2019 को सीतारामडेरा हरिजन बस्ती के पास बिल्ला पर बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की थी।
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