बिष्टुपुर के ओम टॉवर की सातवीं मंजिला से कूदकर राउरकेला के व्यापारी राहुल अग्रवाल को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के आरोपी ससुर सोनारी निवासी प्रदीप चूड़ीवाला की जमानत अर्जी पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं पो सकी।
मामले की सुनवाई कर रही एडीजे-वन कुमार दिनेश की अदालत ने अगली तारीख 31 मई निर्धारित की है। अदालत ने मामले में पुलिस केस डायरी की मांगी है। केस डायरी के बाद कोर्ट आगे अर्जी पर फैसला सुनाएगी। मंगलवार को भी किन्हीं कारणों से जमानत को बुधवार के लिए टाला गया था।
क्या था मामला
5 मई को दिन में बिष्टुपुर ओम टावर से राहुल अग्रवाल ने कूद कर जान दे दी थी। घटना से पहले राहुल ने अपने भाई अंकित को राउरकेला स्थित घर पर कुरियर के जरिए सुसाइडल नोट भेजवाया।
घटना के बाद अंकित के बयान पर ससुर प्रदीप चुड़ीवाला, सास कुसुम चुड़ीवाला, मृतक की पत्नी वर्षा अग्रवाल, साली मेघा अग्रवाल और साला पीयूष अग्रवाल समेत सोनारी थाना के एएसआई के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कराया गया था।
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