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शहर के बाजारों को 8 बजे से बंद कराने लिए प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा। गुरुवार को साकची-बिष्टुपुर व गोलमुरी के बाजार में दुकानों को बंद कराया। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाने पर 11 दुकानों को सील करने के साथ दर्जनों पर केस किया। इधर, कदमा रानीकुदर स्थित एसबीआई बैंक और सुंदरनगर स्थित बीओआई के कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही हैं। दोनों बैंक को अगले आदेश तक सील कर दिया है। बिष्टुपुर ‘खाउ गली’ में ग्राहकों की भीड़ थी। जिसे हटाया व ठेले वालों को चेतावनी दी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो दुकानें नहीं लगने देंगे।
साकची में दुकानें खुली थी, उन्हें भी चेतावनी दी। यहां नियमित जांच करने का फैसला सरकार ने लिया। अभियान में सिटी एसपी सुभाषचंद्र जाट, एसडीओ नीतीश कुमार सिंह व एडीएम नंद किशोर लाल थे। एडीएम ने कहा- रात आठ बजे के बाद दुकान खुली मिली तो संचालक पर केस करेंगे। इधर, छोटा गोविंदपुर में सात दुकानें, सोनारी व कदमा में दो दुकानों को सील किया। अभियान चलाने के बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा रहा। बिष्टुपुर में पेट्रोल पंप की भी जांच की। रात आठ बजे के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पेट्रोल पंप खोलना है। मानगो नगर निगम के ईओ दीपक सहाय ने माइक से जल्दी दुकान बंद करने की घोषणा भी की गई। वहीं डीसी ने कहा कि- कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाली सेविका-सहायिका को चिह्नित किया जाएगा। इधर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के संक्रमित होने के बाद गुरुवार को इनके घर के 11 सदस्यों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा। अर्जुन मुंडा दिल्ली में हैं। वे संक्रमित होने के पूर्व घर आए थे।
जिम-स्वीमिंग पुल, हाेटल और क्लब पूरी तरह से रहेंगे बंद
जेएनएसी क्षेत्र के हाेटल, लाॅज, धर्मशाला, रेस्टाेरेंट, बार, क्लब संचालक व अन्य प्रतिष्ठानाें के मालिकाें संग धालभूम एसडीओ ने गुरुवार काे जेएनएसी कार्यालय में बैठक की, जिसमें प्रतिष्ठानाें काे रात आठ बजे के बाद हर हाल में बंद रखने को कहा। सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठानाें काे सील करने व महामारी एक्ट के तहत केस करने की बात कही। हाेटल व क्लब में स्वीमिंग पुल, जिम काे बंद रखने का आदेश दिया। क्षेत्र में धारा 144 लागू है, उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। क्षेत्र में इंसीडेंट कमांडर व पुलिस बल काे आदेश दिया कि बाजार, माॅल, प्रतिष्ठानाें पर नजर रखें। औचक जांच करें। यदि रात आठ बजे के बाद प्रतिष्ठान खुले ताे कार्रवाई करें। यदि कोई बिना मास्क घूमे तो सूचना दें।
शादी समाराेह के लिए एसडीओ ऑफिस से अनुमति लेना अनिवार्य
एसडीओ ने मानगाे नगर निगम क्षेत्र में होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, विवाह मंडप व अन्य संचालकाें के साथ गुरुवार काे बैठक की। एसडीओ ने संचालकाें काे सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। नियमाें का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में रात आठ बजे से हाेटल, रेस्टाेरेंट, दुकानें समेत सभी प्रतिष्ठानाें काे बंद करने का निर्देश दिया है। हाेटल व रेस्टाेरेंट के लिए सिर्फ हाेम डिलीवरी के लिए एक काउंटर खुला रखने का निर्देश दिया। एसडीओ ने कहा- शादी समारोह के लिए एसडीओ कार्यालय से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। नियमाें का उल्लंघन करने पर मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ईओ दीपक सहाय, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंटके संचालक समेत कई पदाधिकारी थे।
बाजार में कड़ी नजर रखने के लिए कर्मी-अफसर हुए तैनात
जुगसलाई नगर परिषद के ईओ जेपी यादव ने गुरुवार काे बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, लॉज व होटल मालिकों के साथ बैठक की। उन्हाेंने संचालकाें काे शहर में बढ़ते काेराेना खतरे काे लेकर सरकार की गाइडलाइन से अवगत कराया। सभी संचालकाें ने नियमाें का पालन करने का भराेसा दिलाया है। अगले आदेश तक प्रशासन के साथ काेराेना राेकथाम के लिए खड़े हाेने का आश्वासन दिया। बैठक में लोकेश कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार, संजय कुमार सिंह, माे जलालुद्दीन अंसारी, ज्ञानेश्वर प्रसाद समेत कई मौजूद थे। उन्हाेंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में कर्मियाें व पदाधिकारियाें काे बाजार में कड़ी नजर रखने के लिए तैनात किया गया है, जाे नियम का उल्लंघन करेंगे वैसे लाेगाें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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