उलीडीह में 5 दिसंबर 2020 को अनूप कुमार सुरेका उर्फ पप्पू माड़वाड़ी की हत्या मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा -1 की अदालत ने बुधवार को आरोपी सनातन लोहार (हलुदबनी नामोटोला परसुडीह निवासी) को दोषी करार दियाा।
अदालत सजा के बिंदू पर 20 मई को सुनवाई करेगी। इस मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई। इस संबंध में मृतक अनूप की पत्नी अनिता सुरेका ने उलीडीह थाने में मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में अनिता ने बताया- 5 दिसंबर 2020 को शाम 7 बजे उसे सूचना मिली कि उलीडीह बिरसा रोड के पास हंडिया पीने के लेकर किसी ने उसके पति अनूप को गोली मार दी है।
वह मौके पर पहुंची तो पति को खून से लथपथ पाया। स्थानीय लोगों ने गोली मारने वाले को पकड़ रखा था। वह पति को एमजीएम अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनिता ने बताया- कालीपूजा के दिन जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था।
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