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जेएनएसी क्षेत्र में बड़े-छाेटे दुकानदारों व स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 31 मार्च 2021 तक ट्रेड लाइसेंस बनवाना व नवीकरण अनिवार्य किया है। बिना लाइसेंस व्यवसाय करते पकड़ाने पर जेएनएसी की टीम बड़े दुकानदारों से पांच से 25 हजार, जबकि स्ट्रीट फूड विक्रेताओं से 100 से 1000 रुपए जुर्माना वसूलेगी।
जेएनएसी की ओर से गुरुवार काे बिष्टुपुर, कदमा, साेनारी व साकची बाजार क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए अभियान चलाया। दुकानदाराें से लाइसेंस लेने की अपील की। टीम ने बाजाराें में माइक से प्रचार किया। सिटी मैनेजर रवि भारती ने कहा - ट्रेड लाइसेंस के लिए जमशेदपुर चैंबर के सहयाेग से जेएनएसी ने दुकानदाराें की सुविधा के लिए शिविर लगाया। लाइसेंस नहीं लेने वालों से झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत जुर्माना वसूला जाएगा।
ट्रेड लाइसेंस के लिए राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग शुल्क निर्धारित है। 100 वर्गफीट से कम क्षेत्रफल वाली दुकान के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए है। 100 से 500 वर्गफीट क्षेत्रफल वाली दुकानाें के लिए आवेदन शुल्क 2500 रुपए है। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं काे 2000 रुपए मासिक शुल्क देना अनिवार्य है।
लाइसेंस के लिए कितना शुल्क
ट्रेड लाइसेंस के लिए राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग शुल्क निर्धारित है। 100 वर्गफीट से कम क्षेत्रफल वाली दुकान के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए है। 100 से 500 वर्गफीट क्षेत्रफल वाली दुकानाें के लिए आवेदन शुल्क 2500 रुपए है। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं काे 2000 रुपए मासिक शुल्क देना अनिवार्य है।
ऐसे बना सकते हैं लाइसेंस
जेएनएसी कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एजेंसी स्पायराे टेक द्वारा दस्तावेजाें की जांच कर दुकानदाराें का ट्रेड लाइसेंस बनाया जाएगा। नवीकरण के लिए पुराने लाइसेंस के साथ प्रति माह 10 रुपए जुर्माना देना होगा। ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने व नवीकरण में किसी प्रकार की परेशानी हाेने पर जेएनएसी के नगर प्रबंधक अनय राज से 7070523814, क्षेत्रीय प्रबंधक फणिदीप कुमार से 9234903272 पर संपर्क करें।
ट्रेड लाइसेंस लेने पर यह फायदा
जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में लगभग 10 हजार लाइसेंस लेने वाले व्यवसायी
जेएनएसी में 2019-20 में 8839 दुकानदाराें ने ट्रेड लाइसेंस लिया था। 2020-21 में अब तक 7803 दुकानदाराें ने लाइसेंस लिया है। इनमें 2634 ने नया लाइसेंस लिया है। तीन हजार से अधिक दुकानदाराें ने ट्रेड लाइसेंस अब तक नवीकरण नहीं कराया है।
दुकानदार सिटी मैनेजर से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन दें सकते हैं
बिष्टुपुर, साकची, कदमा, साेनारी में पक्के संरचना वाले दुकानदाराें के लिए 31 मार्च तक ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है, जिनके लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी है, उनको नवीकरण कराना होगा। बिना लाइसेंस पाने पर पक्के संरचना वाले दुकानदारों से 5 से 25 हजार रुपए जुर्माना वसूलेंगे। सिटी मैनेजर से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन दें।
-रवि भारती, सिटी मैनेजर, जेएनएसी
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