अनुमंडल दंडाधिकारी संजय पांडेय के द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार चतुर्थ चरण में जामताड़ा, नाला एवं कुंडहित प्रखंड में 27 को मतदान की तिथि एवं 31 को मतगणना की तिथि निर्धारित है।
भयमुक्त, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान एवं मतगणना कार्य निष्पादित कराने के लिए संजय पांडेय, अनुमंडल दंडाधिकारी, जामताड़ा द्वारा धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रखंड- जामताड़ा, नाला, एवं कुंडहित के मतदान केन्द्र के समीप की गतिविधियों के संदर्भ में एवं निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत चुनाव प्रक्रिया समाप्ति होने तक धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार प्रसार नहीं करना है। मतदान केन्द्र 100 मीटर की परिधि किसी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा कोई निर्वाचन केन्द्र नहीं बनाया जाएगा। जहां एक परिसर एक अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, वैसे मतदान केन्द्रों समूह के लिए परिसर 100 मीटर के बाहर एक अभ्यर्थी मात्र एक निर्वाचन केन्द्र स्थापित कर सकेगा।
मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थी के नाम उसके निर्वाचन प्रतीक को प्रदर्शित करते हुए अधिकतम 3.0 फीट x 4.5 फीट का मात्र एक बैनर प्रदर्शित करने की अनुमति दी जायेगी। इस निदेश के विपरीत लगाया गया कोई बैनर विधि-व्यवस्था संधारित करने वाले अधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा।
मतदान केंद्र के बाहर भीड़ लगाने पर होगी कार्रवाई
किसी भी परिस्थिति में ऐसे केन्द्रों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस व्यक्ति ने अपना मतदान कर लिया है।उसे भी वैसे केन्द्र पर जाने अनुमति नहीं दी जायेगी। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर बगैर अनुमति इकट्ठा नहीं होंगे।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार यथा लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-कमान, किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर न तो एकत्रित होंगे न ही नाजायज मजमा लगायेंगे तथा इन हथियारों के साथ जनप्रदर्शन नहीं करेंगे। मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के परिसर में नाजायज मजमा लगाना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना तथा उत्तेजक नारे लगाने पर रोक है।
मतदान केंद्र पर मोबाइल का इस्तेमाल होगा वर्जित: मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के अतिरिक्त अन्य हेतु मोबाइल फोन कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट प्रतिबंधित होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर लाउडस्पीकर, मेगाफोन, आदि का प्रयोग मतदान को प्रभावित करने उत्तेजना फैलाने, प्रचार प्रसार आदि हेतु प्रतिबंधित होगा। अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/कार्यकर्त्ता को मतदान के दिन प्रदत्त वाहन का प्रयोग मतदाता को लाने हेतु नहीं किया जा सकेगा।
इनपर नहीं लागू होगा आदेश
यह आदेश प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार वर्तमान में बारात पार्टी के सदस्यों विद्यालयों महाविद्यालयों में जाने वाले विद्यार्थी एवं परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ वाले व्यक्तियों आदि।
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