पति पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करना एवं इलाज के दौरान मौत हो जाने के मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई बुधवार को तृतीय जिला जज देवेश कुमार त्रिपाठी के न्यायालय द्वारा पूरी की गई है।
मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के आरोपी पत्नी मैमवाला पाल को गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए न्यायालय ने 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद आरोपी को पुनः न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया है। घटना 5 अप्रैल 2018 की बताई गई है।
आरोप है कि आरोपी का पति मृतक केनाराम पाल अपने घर में सोया था उसी क्रम में पत्नी मैमवाला पाल ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था गंभीर अवस्था में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।यह मामला मृतका के भाई कुंडहित थाना क्षेत्र के हरि नारायणपुर निवासी लखपति पाल ने मामला दर्ज कराया था।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया था। मामले में सरकार की ओर से अपना पक्ष अपर लोक अभियोजक बशीर अहमद खान ने रखी थी।
गौरतलब है कि न्यायालय ने आरोपी मैम वाला पाल को 24 मई को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार दिया था। एवं सजा के बिंदु पर 25 मई की तिथि निर्धारित की थी। 25 मई की निर्धारित तिथि पर आरोपी को सजा मुकर्रर कर पुनः न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया है।
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