झारखंड के दो जिलों में अवैध शराब कारोबार की रोकथाम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक तरफ जहां सरायकेला-खरसावां में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है वहीं पलामू के हैदरनगर इलाके में 1175 बोतल शराब बरामद की गई है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर शराब की मांग बढ़ गई है। इसे पूरा करने के लिए शराब माफिया तरह-तरह के हथकंड़े अपना रहे हैं। पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है।
पहला मामला
सरायकेला जिले के आमदा ओपी क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरायकेला अंचल निरीक्षक राम अनूप महतो ने मीडिया को बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि आमदा ओपी अंतर्गत गखुदीपीड गांव में मधुसुदन प्रधान द्वारा अवैध रूप से नकली विदेशी शराब बना कर बेचा जा रहा है। सूचना से संबंधित जानकारी वरीय पदाधिकारी को देते हुए छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों ने खुदीपीड़ में छापेमारी की। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा।शक के आधार पर सशस्त्र बलों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम मधुसुदन प्रधान बताया। सख्ती से पूछताछ में मधुसूदन ने स्वीकार किया कि वह नकली विदेशी बनाकर बेचता है। नकली विदेशी शराब अपने नवनिर्मित पक्के मकान में स्टोर करके रखता है। टीम के सभी सदस्यों ने मकान की तलाशी ली। इसमें अलग- अलग ब्रांड की शराब जब्त की गई है। इसमें शराब की बोतलें, स्टीकर सहित शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है।
दूसरा मामला
पलामू पुलिस ने हैदरनगर थानाक्षेत्र में छापेमारी कर एक किराना दुकान से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पंसा गांव में लव कुमार पासवान किराना दुकान की आड़ में शराब का धंधा करता है।इस सूचना के आधार पर पुलिस ने किराना दुकान में छापेमारी की।दुकान में 1175 बोतल अवैध शराब रखी गई थी। थाना प्रभारी अजीत कुमार मुंडा ने बताया कि पुलिस के आने की भनक मिलते ही दुकानदार भाग निकला। इस मामले में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छापामारी अभियान का नेतृत्व एसआई नितिन पोद्दार ने किया। हैदरनगर थाना में लव कुमार पासवान के खिलाफ झारखंड उत्पात अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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