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कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की नौकरी चली गई और उन्हें अक्टूबर 2020 के बाद नई नौकरी मिली है, उनके वेतन से प्रोविडेंट फंड के पैसे नहीं कटेंगे। नियुक्ति के दिन से दो साल तक यह पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा खुद कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड खाते में जमा कराया जाएगा। यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका वेतन 15 हजार रुपए या उससे कम है। राज्य में ऐसे करीब 46 लाख कर्मचारी हैं।
इसलिए योजना...
लॉकडाउन से आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों और कंपनियों को राहत दी है। पीएफ, पेंशन और बीमा का पूरा लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
इन्हें फायदा...
योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का वेतन 15 हजार से कम और कर्मचारियों के पास आधार से लिंक हुआ यूएएन होना जरूरी है।
योजना का लाभ...जिनकी नौकरी पहली अक्टूबर के बाद लगी है
योजना में उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिनकी नौकरी पहली अक्टूबर के बाद लगी है। रांची और जमशेदपुर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत आने वाली कंपनियों और नियुक्तियों का रिकॉर्ड विभाग ने मांगा है।
विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किए गए
योजना का लाभ देने के लिए विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें कर्मचारी का ईसीआर अपलोड करने पर उसके खाते में खुद पीएफ के पैसे जमा हो जाएंगे।
विकास आनंद, क्षेत्रीय आयुक्त, ईपीएफओ झारखंड
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