सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक नितिश कुमार निशांत ने कहा कि बीपीएलधारी परिवार के 18-59 वर्ष आयु गर्व के कमाऊं सदस्य को कोविड-19 से मौत होने पर पारिवारिक हित लाभ योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इसके तहत मृतक के आश्रित को 20 हजार रुपए दिया जाएगा। इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा।
वहीं कोविड से जिन महिलाओं के पति की मौत हो चुकी है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विधवा पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसी तरह दिव्यांग व्यक्तियों की मौत होने पर मृतक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी रिक्ति है। इस योजना का लाभ के लिए लोग संबंधित प्रखंड/अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी होने पर लोग सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर लोग प्रखंड व अंचल कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे। मगर अगले सप्ताह से ही सप्ताह में दो दिन प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को लोग प्रखंड कार्यालय पहुंच कर पेंशन योजना का लाभ के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्हें लाभ दिया जाएगा।
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