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जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडेय के निगरानी में जिला जनसंपर्क कार्यालय गढ़वा की ओर से प्रचार वाहन को रवाना किया गया। दो प्रचार वाहनों को गढ़वा अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों, प्रमुख चौक चौराहों आदि में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सदर एसडीओ ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किया है। इसके प्रचार-प्रसार व लोगों को धार्मिक जुलूस सहित सभी जुलूस पर प्रतिबंद लगाया गया है। साथ ही सभी मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक लगाया गया है।
शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में कुछ छुट दी गई है। बिना मास्क, फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी धार्मिक स्थान, पूजा स्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, किसी अनुसार अन्य सार्वजनिक स्थान व दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है।
डीपीआरओ ने कहा कि इन सभी बातों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। ताकि कोरोना के फैलते संक्रमण से बचाव किया जा सकें। प्रचार वाहनों पर लगे बैनर व लाउडस्पीकर के माध्यम से जिलेवासियों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर अन्य किसी भी व्यक्ति से कम से कम दो गज की दूरी हर वक्त बनाए रखने, घर से बाहर निकलते वक्त को मास्क अथवा फेस कवर से ढक कर ही बाहर निकलने की जानकारी दी जा रही है।
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