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पलामू जिले में कोविड-19 के गाइडलाइन का सख्ती अनुपालन कराने को लेकर उपायुक्त शशि रंजन एवं पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। आयुक्त ने कहा कि किसी भी सूरत में रात्रि आठ बजे से दुकानें बंद रहेंगी। जुलूस, प्रोसेशन, धरना-प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी है। सभी व्यक्तियों को मास्क लगाने की अनिवार्यता है।
बिना मास्क घरों से निकलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को नो मास्क, नो इंट्री संबंधित नोटिस लगाने की अनिवार्यता है। खेलकूद के आयोजन व स्विमिंग पूल जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्तरां में क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकते हैं। बस, ऑटो, टेंपो आदि सार्वजनिक वाहनों में गाइडलाइन के अनुरूप निर्धारित मानक के अनुसार ही यात्रियों को बैठाने दें। धार्मिक स्थल सहित सभी स्थानों पर भीड़ न लगने दें। सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाने की अनिवार्यता है।उपायुक्त ने कहा है कि रामनवमी, सरहुल आदि आयोजनों का भी जुलूस नहीं निकलेगा। इसके लिए पूजा समिति के सदस्यों से बात कर गाइडलाइन का पालन करने को जागरूक करें।
पॉजिटिव- आज आसपास का वातावरण सुखद बना रहेगा। प्रियजनों के साथ मिल-बैठकर अपने अनुभव साझा करेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाने से बेहतर परिणाम हासिल होंगे। नेगेटिव- परंतु इस बात का भी ध...
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