मनरेगा घोटाला:मनी लॉन्ड्रिंग केस में असिस्टेंट इंजीनियर शशि प्रकाश का ईडी कोर्ट में सरेंडर, भेजा गया जेल

रांची4 महीने पहले
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मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में असिस्टेंट इंजीनियर शशि प्रकाश ने ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में गुरुवार को सरेंडर किया - Dainik Bhaskar
मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में असिस्टेंट इंजीनियर शशि प्रकाश ने ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में गुरुवार को सरेंडर किया

मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में असिस्टेंट इंजीनियर शशि प्रकाश ने ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में गुरुवार को सरेंडर किया। सरेंडर के बाद अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। शशि पर खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाले में शामिल होने और उस घोटाले के द्वारा अवैध कमाई करने का आरोप है।

बता दें कि शशि प्रकाश, राजेंद्र जैन, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा तथा जयप्रकाश के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें शशि को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी तथा मनरेगा घोटाले से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई का आरोप है।

4 फरवरी को पूजा सिंघल कर सकती हैं सरेंडर

मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हाजिर हुईं। जहां कोर्ट ने आरोपी पूजा सिंघल की उपस्थिति के लिए अगली डेट 8 फरवरी निर्धारित की। जबकि सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत की अवधि 6 फरवरी को समाप्त हो रही है।

इस बात की पूरी संभावना है कि पूजा सिंघल 4 फरवरी 2023 यानी शनिवार को पीएमएलए के स्पेशल जज की अदालत में सरेंडर कर सकती हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेटी की इलाज के लिए सशर्त एक महीने की जमानत दी थी।

सुमन व राम विनोद वीसी के माध्यम से पेश

पूजा सिंघल के साथ इसी मामले के आरोपी सीए सुमन कुमार व इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग(वीसी) के जरिये ईडी के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों की अगली पेशी के लिए 8 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है।