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पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में बुढ़मू निवासी भीम गोरैत को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल और सजा काटनी पड़ेगी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, भीम ने 30 अप्रैल 2018 को नाबालिग को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही, उसे घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी थी।
जान से मारने की धमकी से डर गई थी पीड़िता
दुष्कर्मी भीम गोरैत की धमकी से पीड़िता इतनी डर गई थी कि वह घटना के बारे में तत्काल किसी को नहीं बता सकी। घटना के 13 दिनों बाद परिजनों को पता चला तो उनलोगों ने आरोपी के खिलाफ बुढ़मू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पांच गवाहों के बयान से खुली न्याय की राह
इस मामले में आरोपी भीम 14 मई 2018 से ही जेल में है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी एके राय ने पांच गवाहों को पेश किया था।
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