असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति की पीटी में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की काेर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा ऐसा लग रहा है कि जेपीएससी हजारों छात्रों का भविष्य अंधेरे में डाल रहा है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने गलती स्वीकार करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को आरक्षण के मामले में जानकारी दी। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। इधर, सुनवाई के चार घंटे बाद ही जेपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया पर राेक लगा दी।
इससे पहले काेर्ट ने जेपीएससी को कड़े शब्दों में कहा था कि नियुक्ति संबंधी तमाम जानकारी कोर्ट को सौंपनी होगी नहीं ताे कोर्ट चेयरमैन को तलब करेगा। इसके साथ ही काेर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब मामला हाइकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, तो इंटरव्यू की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई।
जेपीएससी गलती पर गलतियां कर रहा है। याचिकाकर्ता भास्कर कुमार एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स काेर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। पिछली सुनवाई में काेर्ट को बताया था कि असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए 21 हज़ार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 4700 छात्रों का ही जारी किया गया। काेर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की बहस पर जेपीएससी से जवाब मांगा था। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने तीन सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की थी। इसके साथ ही काेर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। इसके बाद जेपीएससी और राज्य सरकार ने शपथ पत्र फाइल किया।
शपथपत्र में जेपीएससी ने स्वीकारा, गलती से पीटी में आरक्षण दिया
जेपीएससी ने शपथ पत्र के पारा-21 में स्वीकार किया कि गलती से उन्हाेंने आरक्षण का बेनिफिट एक्सटेंड किया है। गलती से पीटी में आरक्षण दिया है। जब काेर्ट में बहस हुई कि जब इंटरव्यू जुलाई में निर्धारित था, ताे तुरंत लेने काे क्या औचित्य है। इसपर, काेर्ट ने नाराजगी जताते हुए जेपीएससी से कहा कि जब काेर्ट ने संज्ञान ले लिया है, ताे इतनी जल्दी इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है। जब गलती आपकाे पता थी, ताे क्याें नहीं सुधार किया गया।
जेपीएससी सातवीं परीक्षा में जब डिविजन बेंच में कुमार संयम का मामला था, ताे काेर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद खुद जेपीएससी ने रिजल्ट मोडिफाई किया था। आरक्षण हटाकर नियमानुसार रिजल्ट पब्लिश किया था। इसपर, जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कहा कि कुछ समय दिया जाए। हम विचार करते है। काेर्ट ने मामले की गंभीरता काे देखते हुए जेपीएससी काे कहा कि एक दिन का समय दिया जाएगा। बुधवार काे सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी।
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