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CM के काफिले पर हमला मामले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया है। भैरव सिंह ने रांची सिविल कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक प्रसाद की अदालत में सरेंडर किया। इसके बाद अदालत ने उसे 14 न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रांची के किशोरगंज चौक पर CM के काफिले पर हमला मामले में 72 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। इनमें 34 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। लेकिन इस हमले का प्रमुख अभियुक्त भैरव सिंह अभी तक फरार चल रहा था। FIR होने के बाद इस बात की आशंका थी कि वह सरेंडर कर सकता है। कोर्ट परिसर में सुबह से ही पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गयी थी।
अपनी बहन के लिए सड़क पर उतरा था
कोर्ट से जेल ले जाने के क्रम में भैरव सिंह ने बताया कि उसका मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले का कोई इरादा नहीं था। वह ओरमांझी में हुई घटना के बाद बहन को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरा था। उसने कहा कि अपराधी खुले आम सड़क पर घूम रहे हैं और सरकार आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर रही है।
पहले ही पूरी हो चुकी थी सरेंडर की प्रक्रिया
सिविल कोर्ट में काफी देर तक लुकाछिपी का खेल चलता रहा। कोर्ट परिसर में कोतवाली एएसपी और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच भैरव सिंह ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया। सरेंडर से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा कर लिया गया था।
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