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झारखंड में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद सरकार ने राज्य के सभी स्कूल-कॉलेजों को दोबारा से बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि जहां अभी परीक्षा चल रही हैं वे यथावत रहेंगे।
इसके साथ ही राज्य भर में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत शाम आठ बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आठ अप्रैल से लागू होगा और 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। रात में चार से अधिक व्यक्तियों की गैदरिंग प्रतिबंधित होगी।
गंभीर रूप से पीड़ित लोगों के लिये व्यवस्था करें
CM ने कहा कि सभी निजी अस्पतालों का सर्वे करें। ताकि यह पता चल सके कि वहां कैसे-कैसे लोग भर्ती हैं। संक्रमण की गंभीर स्थिति नहीं होने पर ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन में डालें। इससे अनावश्यक भीड़ नहीं अस्पतालों में नहीं होगी।अस्पताल के बेड ऐसे लोगों के लिए रखें, जिनकी स्थिति संक्रमण से गंभीर है।
टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ा कर हर 35 हजार टेस्ट करने के निर्देश
CM ने कहा कि संक्रमण की जांच की गति को और बढ़ा दें। प्रतिदिन 35 हजार टेस्ट हो। यह सुनिश्चित होना चाहिए। हर जिला में हो रहे टेस्टिंग पर प्रतिदिन नजर रखें। साथ ही, वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी बढ़ाएं। बस संचालकों को थर्मल स्कैनर रखने का आदेश जारी करें, ताकि बस में सफर करने वालों की जांच हो सके।
कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ पाबंदी जरूरी
बैठक में इस बात पर पूर्ण सहमति बनी कि जिस जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जनहित में कुछ पाबंदी लगाना अावश्यक है। बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का,स्वास्थ्य सचिव केके सोन, वित्त हिमानी पांडे, आपदा प्रबंधन प्रभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल, व अन्य उपस्थित थे।
8वीं-12 वीं तक स्कूल खुले थे
कोविड के बाद अभी कुछ महीने पहले ही सरकार की तरफ से 8-12वीं तक के बच्चों के स्कूल को खोलने का निर्णय लिया गया था। लेकिन पिछले एक सप्ताह से लगातार स्कूल स्टाफ और बच्चे तेजी से संक्रमित हो रहे थे। इसके बाद सरकार ने इसे दोबार से बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि अभ इंटर और मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा चल रही है ये प्रभावित नहीं होंगी।
बैठक में लिए गए हैं ये निर्णय
रात में आठ बजे से सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश स्कूल बंद लेकिन परीक्षा पर रोक नहीं। बैंक्वेट हॉल शादी के लिए ही उपयोग होगा। शादी में 200 और श्राद्ध में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रेस्तरां में कुल क्षमता से 50 प्रतिशत लोग बैठ सकेंगे। दुकानदारों को लगाना होगा नो मास्क, नो एंट्री का नोटिस । सभी जगह मास्क अनिवार्य, बिना मास्क के किसी भी भवन में प्रवेश पर रोक। जुलूस, प्रोसेशन, धरना-प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी। खेलकूद के आयोजन बंद, स्विमिंग पूल, जिम बंद, प्रशिक्षण जारी रहेगा।
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