सदर अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे ठेकेदार को झारखंड हाईकोर्ट से आखिरी मौका मिला है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक बाकी बचे सभी काम पूरा कर लेने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सदर अस्पताल के लिए गठित कमेटी को बीच में अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर 21 अक्तूबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान संयुक्त कमेटी ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। इसमें बताया गया कि अस्पताल का अभी 89 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। ठेकेदार को 30 सितंबर तक सभी काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था।
जबकि ठेकेदार की ओर से दावा किया गया कि अस्पताल का 94 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए ठेकेदार से कहा कि जब 30 सितंबर तक काम पूरा करने का समय दिया गया था तो समय पर काम पूरे क्यों नहीं किए गए। ठेकेदार ने कई तकनीकी कारणों का हवाला दिया और 30 अक्तूबर तक सभी काम पूरा करने का भरोसा दिलाया।
प्रार्थी ने काम पर उठाए सवाल
उधर जनहित याचिका दायर करने वाले ज्योति शर्मा ने संयुक्त कमेटी और ठेकेदार की रिपोर्ट को गलत बताया। प्रार्थी का कहना था कि अभी भी अस्पताल में कई काम बाकी हैं। इसे पूरा करने में काफी वक्त लगेगा। इस पर अदालत ने सरकार और ठेकेदार को प्रार्थी की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी।
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