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स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए सोमवार से ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया शुरू की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरटीई पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे पूर्व विभाग द्वारा ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे। विभाग बहुत जल्द इस एप्लीकेशन का मोबाइल वर्जन भी जारी करेगा। अब निजी स्कूल schools.rte.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार एवं सभी निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटें वंचित बच्चों के लिए आरक्षित रखना सुनिश्चित करना है। इसके लिए निजी स्कूलों को मान्यता प्राप्त करना जरूरी है। मान्यता लेने के लिए पोर्टल पर आरटीई का होम पेज है। स्कूलों को पहले निबंधन कराना होगा, इसके बाद वे यूजर नेम और पासवर्ड जेनरेट करेंगे।
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