भास्कर एक्सक्लूसिव:पंकज मिश्रा पर केस करने वाले शंभु भगत पर कार्रवाई की तैयारी में पुलिस

रांचीएक वर्ष पहले
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पंकज मिश्रा पर केस करने वाले शंभु भगत पर कार्रवाई होगी। - Dainik Bhaskar
पंकज मिश्रा पर केस करने वाले शंभु भगत पर कार्रवाई होगी।

बदले की राजनीति कैसे होती है, इसका उदाहरण साहिबगंज के बड़हरवा थाने में दर्ज तीन प्राथमिकियाें से समझा जा सकता है। हालांकि ये तीनाें मामले अब चर्चा में इसलिए आ गए हैं, क्योंकि इन तीन मामलों में एक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टेकओवर करते हुए केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। 22 जून 2020 को पाकुड़ निवासी शंभु नंदन कुमार उर्फ शंभु भगत ने बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित 11 के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी (कांड संख्या 85/2020) दर्ज कराई थी।

इसमें अन्य नामजदों में विधायक सह मंत्री आलमगीर आलम, तपन सिंह, दिलीप साह, इस्तेखार आलम, तेजस भगत, कुंदन गुप्ता, धनंजय घोष, राजीव रंजन शर्मा, निताय उर्फ संजय रमानी व टिंकू रज्जाक शामिल थे। इनके विरुद्ध भादवि की धारा 147, 149, 341, 342, 323, 379, 120बी, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ था।

शंभु भगत का इन पर आरोप था कि 22 जून 2020 को नगर पंचायत बड़हरवा द्वारा सैरात बंदोबस्ती में भाग लेने के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और बंदोबस्ती के लिए होनेवाली डाक में शामिल नहीं होने को लेकर धमकी दी गई। प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद शंभु नंदन कुमार के विरुद्ध उसी थाने में दो प्राथमिकियां (कांड संख्या 86/2020 व 87/2020) दर्ज की गईं।

दोनों प्राथमिकी में आरोप- पैसे मांगने पर शंभु ने दीं गालियां

शंभू भगत के विरुद्ध बड़हरवा थाने में 22 जून 2020 को ही प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद दो प्राथमिकियां दर्ज हुईं। पहली प्राथमिकी उनके विरुद्ध साहिबगंज निवासी दिलीप कुमार साहा ने दर्ज कराई, जिसमें आरोप था कि शंभु नंदन ने उनसे 5 लाख रुपए लिए थे। लेकिन जब वे अपने पैसे मांगने गए, तो शंभु भगत ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। उनके गले से शंभु भगत ने सोने की चेन और पांच हजार रुपए लिए छीन लिए।

इस मामले में शंभु भगत के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 406, 379, 504 व 506 के तहत मामला दर्ज हुआ था। वहीं दूसरी प्राथमिकी उसी दिन शंभुू भगत पर साहिबगंज निवासी उदय कुमार हजारी ने दर्ज कराई थी। आरोप था कि शंभु भगत से जब वे वाहन प्रवेश व निकासी शुल्क के पैसे मांगने गए, तो उन्हाेंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उनके साथ गाली-गलौज भी की। वे अपना तीन माह का बकाया मांगने गए थे। इस मामले में शंभु भगत के विरुद्ध भादवि की धारा 504, 506 व एसटी-एससी एक्ट की धारा तीन व चार के तहत मामला दर्ज हुआ था।

शंभु भगत ने कहा- दोनों मामले में जमानत पर हूं

शंभु भगत से भास्कर ने फोन पर सवाल किया कि आपके विरुद्ध बड़हरवा थाने में जून 2020 में दो प्राथमिकियां दर्ज हुईं थीं। इस सवाल पर शंभु भगत ने कहा कि उनपर झूठा आरोप लगा कर मामला दर्ज कराया गया था। दोनों मामले में वे कोर्ट से जमानत ले चुके है। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है।

पंकज मिश्रा से अब पूछताछ की तैयारी

ईडी ने साहिबगंज के बड़हरवा में जून-2020 के टेंडर विवाद में दर्ज केस को दो दिन पहले ही टेकओवर किया है। अब पंकज मिश्रा से ईडी पूछताछ की तैयारी में है। इस मामले में जांच की आंच मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि दर्ज केस में पंकज मिश्रा के साथ उनका भी नाम शामिल हैं।

शंभु ने सुरक्षा पर खतरे की बात कही थी

शंभु भगत ने 22 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय में आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया था कि कुछ संदिग्ध लोग उनका पीछा कर रहे हैं, जिसके चलते वे डरे हुए हैं। उन्होंने पाकुड़ और साहिबगंज जिले के एसपी, डीसी और राज्य मानवाधिकार आयोग में भी अपनी सुरक्षा पर खतरे की आशंका जताते हुए आवेदन दिया था।

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