पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
रांची के बड़ा तालाब सहित अन्य जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डाॅ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष नगर निगम की ओर से दायर जवाब पर हाईकोर्ट ने असंताेष जताया।
कहा कि जिन-जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, उस पर जवाब नहीं दिया गया है। दाेबारा शपथ पत्र दायर करें। खंडपीठ ने पूछा कि जब रांची बनी थी। उस समय कितने तालाब थे और अब वर्तमान में तालाबों की क्या स्थिति है। इसकी विस्तृत रिपाेर्ट नगर निगम पेश करें। खंडपीठ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी ताे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराएंगे। अब इस मामले में हाईकोर्ट अगली सुनवाई 4 मार्च काे करेगी।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने कहा कि इससे पूर्व सुनवाई में खंडपीठ ने पूछा था कि बड़ा तालाब के आसपास के क्षेत्रों से आने वाले गंदे नाले के पानी को किस प्रकार रोका जाएगा। बड़ा तालाब के आसपास खड़े होने वाले बड़े वाहन और तालाब में जाने वाले कचरे को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस पर निगम ने कहा था कि अब तालाब में कचरा नहीं जा रहा है और उसकी सफाई की जा रही है। इसी पर काेर्ट ने अन्य जल स्रोतों में होने वाले अतिक्रमण से बचाने के उपायों के बारे में जवाब मांगा था।
पॉजिटिव- आप प्रत्येक कार्य को उचित तथा सुचारु रूप से करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बना लें। आपके इन गुणों की वजह से आज आपको कोई विशेष उपलब्धि भी हासिल होगी।...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.