निजी स्कूलाें में काेराेना काल के दाैरान फीस नहीं लेने संबंधित सरकार के निर्देश काे चुनाैती देने वाली याचिका पर बुधवार काे झारखंड हाईकाेर्ट ने सुनवाई की और 23 जुलाई काे महाधिवक्ता काे सरकार का पक्ष रखने का निर्देश दिया। जस्टिस राजेश शंकर की काेर्ट ने पिछले साल झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसाेसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दाैरान यह निर्देश दिया।
याचिका में एसाेसिएशन के अध्यक्ष व अधिवक्ता अभय मिश्रा ने सरकार से मांग की थी कि सरकार का आदेश अवैध है। सुप्रीम काेर्ट ने भी दिल्ली में सरकार के इसी तरह के फैसले काे असंवैधानिक करार दिया है। ऐसे में अब इस याचिका काे निष्पादित किया जाना चाहिए। काेर्ट ने एसाेसिएशन की दलील पर सरकार काे अपना पक्ष रखने काे कहा और अगली सुनवाई 23 जुलाई काे तय की।
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