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व्यवहार न्यायालय के एडीजे चतुर्थ अभिमन्यु कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को गोला थाना क्षेत्र के एक मामले की सुनवाई करते हुए पिता-पुत्र को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने इन दोनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगया है। जिसे दो माह के अंदर जमा करने को कहा गया है।
कोर्ट ने गाेला कुसुमडीह निवासी दीपक करमाली और उनके पिता शिवरतन करमाली को गैर इरादतन हत्या मामले में सजा के साथ जुर्माना लगाया है।कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाने से पूर्व जांच अधिकारी सहित सभी गवाहों की गवाही और लोक अभियोजक आरबी रॉय की दलीलों को सुनकर सजा सुनाई है।
पीड़ित के साथ की थी मारपीट, हुई मौत
पीड़ित आवेदिका शरुण देवी ने गोला थाना में 12 फरवरी 2018 को लिखित आवेदन दिया था। जिसमे बताया था कि 9 फरवरी 2018 को गांव के ही दो लोग छत्रु महतो और मुकेश महतो के सामने दीपक करमाली, शिवरतन करमाली और द्रोपदी देवी ने इनके साथ मारपीट की थी।
इस मारपीट के दूसरे दिन पीड़ित परिवार ने घटना में घायल कुलदीप करमाली को गोला के ही डॉ उपेंद्र ठाकुर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। बेहतर इलाज के लिए रिम्स ले जाने के क्रम में सिकिदरी घाटी के पास घायल की मृत्यु हो गई थी।
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