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कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा 8 से 30 अप्रैल तक के लिए विशेष दिशा निर्देश हुआ। इसके आलोक में बुधवार को उपायुक्त संदीप सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रुप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि 30 अप्रैल तक सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा।
शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी। इसके अलावा सभी प्रकार का जुलूस, धार्मिक व त्यौहार के पर सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। वर्ग 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी। परंतु यह अनिवार्य नहीं होगा अभिभावक कि यदि सहमति हो तो कोरोना प्रोटोकॉल के सभी एतिहात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है।
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