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रैयतों की ओर से उठाए जा रहे मुआवजा बढ़ोतरी के संदर्भ में एनटीपीसी प्रबंधन ने बयान जारी कर के अपनी बातों को रखा है। प्रबंधन ने कहा कि किसी अन्य परियोजना से इस परियोजना की तुलना नहीं की जा सकती। नॉर्थ करणपुरा परियोजना के लिए भूमि-अधिग्रहण का कार्य कई वर्षों से चला आ रहा है। और भूमि का मुआवजा 2015 से पूर्व आम बैठक में निर्धारित किया था।
भूमि का तय निर्धारित राशि समय से सभी रैयतों को भुगतान किया गया और भूमि का हस्तांतरण भी हो चुका है। समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी में रैयतों ने अन्य परियोजना के समानांतर मुआवजा की मांग की है। इस सन्दर्भ में कंपनी का कहना है कि किसी भी रैयत को भूमि के तय निर्धारित राशि का भुगतान देरी से नहीं किया गया।
उपायुक्त, हजारीबाग और एनटीपीसी, पकरी-बरवाडीह कोयला खनन परियोजना से उपजे समस्याओं के लिए बने कमेटी और समाधान के समझौते में कहा कहा है कि ऐसे रैयत जिन्होंने अभी तक भूमि का तय निर्धारित मुआवजा नहीं लिया है ऐसे रैयतों को सालाना चार प्रतिशत के दर से बढ़ोतरी दिया जाएगा। जोकि बाज़ार के सामान्य ब्याज दर के बराबर है, पूर्व से निर्धारित भूमि के राशि में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। और न ही उन रैयतों को लाभ मिलेगा।
जिन्हें भूमि के मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। नॉर्थ करणपुरा परियोजना के लिए भूमि के साथ -साथ मकान, पेड़, कुआं आदि का भी भुगतान समय से रैयतों को किया गया, कुछ सरकारी भूमि जिसका दावेदारी/सत्यपान जिला प्रशासन के ओर से निरस्त कर दिया गया है। उसका भुगतान संभव नहीं है। कुछ अन्य मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं। ऐसे मामलो का निपटारा न्यायालय के आदेश के बाद ही किया जा सकता है।
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