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साल 2014 में वाशी टोल प्लाजा पर हुई तोड़फोड़ के मामले में शनिवार को अदालत में पेश हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को इस केस में जमानत दे दी गई है। राज ठाकरे को 15 हजार का मुचलका भरना होगा और अब इस केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। हालांकि, उस दिन वे अपने वकील के माध्यम से भी अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं।
राज ठाकरे के लिए कार्यकर्ताओं ने की थी फूलों की सजावट
राज तकरीबन साढ़े 12.30 बजे अदालत में पहुंचे और मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। उनके आगमन से पहले मुंबई से ठाणे के रास्ते में कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह फूलों का गेट बनाकर उनका स्वागत किया था। यहां तक कि कोर्ट परिसर के बाहर भी फूलों से सजावट की गई थी। तकरीबन 20 मिनट अदालत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई।
राज ठाकरे पर यह है आरोप
राज ठाकरे पर आरोप है कि 26 जनवरी 2014 के दिन राज ठाकरे ने वाशी टोल नाका को बंद करने के लिए भड़काऊ भाषण दिया था। यह भाषण उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक सभा के दौरान दिया था। जिसके बाद गजानन काले समेत कई कार्यकर्ताओं ने वाशी टोल नाका पर तोड़फोड़ की थी। उस मामले में 30 जनवरी 2014 को वाशी पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसी मामले में साल 2018 और 2020 में राज ठाकरे को नोटिस भेजा गया था। पिछले सप्ताह इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने वारंट जारी कर राज को सुबह 11 बजे अदालत में हाजिर रहने को कहा था। हालांकि, वे ट्रैफिक का हवाला देकर दोपहर 12.30 बजे अदालत में हाजिर हुए।
अमेजन मामले में भी राज ठाकरे को नोटिस
इसके पहले राज ठाकरे को दिंडोशी कोर्ट ने भी नोटिस भेजकर अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया था। दरअसल अमेजन के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पूरे राज्य में मुहिम चलाई थी। अमेजन (Amazon) से मनसे ने यह मांग की थी कि उनकी वेबसाइट पर मराठी भाषा को भी जगह दी जाए। जिस पर अमेजन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने मुहिम चलाते हुए मुंबई में कई जगहों पर अमेजन के पोस्टर फाड़े थे और यह कहा था कि नो मराठी नो अमेजन।
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