महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बिना मास्क के बाहर घूमने वालों पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा। शनिवार से ही लागू होने वाले कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने पर सख्त मनाही रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसकी गाइडलाइन शनिवार को जारी हुई।
नाइट कर्फ्यू पर क्या है महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन?
मुंबई की कोर्ट में दो शिफ्ट में होगा काम
मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेशंस कोर्ट में अब दो शिफ्ट में काम होगा। शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक, पहली शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक काम होगा। कोर्ट के ऑफिस का कामकाज सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा।
मुंबई में 5 से ज्यादा केस मिलने पर सोसायटी सील की जाएगी
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को बताया कि मुंबई में नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल और पब बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्लम और चालों के मुकाबले हाईराइज बिल्डिंगों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा मिल रहा है। अब 5 या इससे ज्यादा केस मिलने पर पूरी सोसायटी को सील कर दिया जाएगा।
औरंगाबाद में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। औरंगाबाद के DM सुनील चव्हाण ने शनिवार को बताया कि लॉकडाउन के दौरान अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा।
महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले
महाराष्ट्र में शुक्रवार को 36,902 नए मरीज मिले। इनमें 17,019 ठीक हुए, जबकि 112 की मौत हुई। राज्य में बीते दिन में मिले मरीजों का आंकड़ा महामारी की शुरुआत से अब तक एक दिन में मिलने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 26 मार्च को यहां 35,952 केस आए थे। राज्य में अब तक 26.37 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 23 लाख ठीक हुए हैं, जबकि 53,907 की मौत हुई है। यहां 2.82 लाख लोगों का इलाज चल रहा है।
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