बड़वानी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराजसिंह वर्मा ने त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगर निकायों के आम निर्वाचन के मददेनजर अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में बताया कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अवकाश पर अपना मुख्यालय बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं छोड़ेगा। अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने समस्त विभाग प्रमुखों को भी निर्देशित किया है कि वे भी अपने यहां पदस्थ कर्मचारियों को अब बिना निर्वाचन कार्यालय के अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे।
ये अधिकारी करेंगे आरक्षण की कार्यवाही
जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत अपर कलेक्टर रेखा राठौर को जनपद पंचायत सदस्य, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य के पद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्यवाही 25 मई को 11 बजे से कलेक्टरेट कार्यालय बड़वानी के सभागृह में करने के लिए अधिकृत किया है।
SDM करेंगे सरपंच और पंच पदों में आरक्षण की कार्रवाई
जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों के सरपंचों, पंचों के आरक्षण के लिए एसडीएम को अधिकृत किया है। 25 मई को 11 बजे से होने वाली आरक्षण की इस कार्यवाही को संबंधित एसडीएम अपने कार्यालय में करेंगे।कलेक्टरेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद पंचायत पाटी एवं बड़वानी की ग्राम पंचायतों के लिए एसडीएम बड़वानी घनश्याम धनगर, जनपद पंचायत राजपुर एवं ठीकरी की ग्राम पंचायतों के लिए एसडीम राजपुर वीरसिंह चौहान, जनपद पंचायत सेंधवा की ग्राम पंचायतों के लिए एसडीएम सेंधवा तपस्या परिहार, जनपद पंचायत निवाली एवं पानसेमल की ग्राम पंचायतों में आरक्षण के लिए एसडीम पानसेमल अंशु जावला को अधिकृत किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिकृत किए गए अधिकारी, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 व मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार आरक्षण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
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