षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने आठ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की राशि जमा किए जाने पर उसमें से 55 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में पीड़ित को दिए जाने का भी आदेश दिया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ हेमलता आर्य ने किया।
एडीपीओ मनोरमा शाक्य ने बताया कि एक जुलाई 2019 की सुबह करीब 11 बजे आठ वर्ष की मासूम बच्ची जब अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी अस्नील सिंह (49) पुत्र शिवसिंह भदौरिया निवासी स्योंड़ा उसे मोबाइल दिखाने के बहाने अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़ित को जब दर्द हुआ तो उसने यह बात अपनी मां को बताई।
वहीं पीड़ित की मां की शिकायत पर ऊमरी पुलिस ने आरोपी अस्नील सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। साथ ही प्रकरण न्यायालय को भेजा। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के पश्चात आरोपी अस्नील सिंह भदौरिया पर दोष सिद्ध होने पर उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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