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बुधवार को ओबीसी महासभा ने रैली निकालकर मांगों का एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को दिया। ज्ञापन देने पहुंचे पदाधिकारी माइक लेकर कलेक्टाेरेट परिसर में अंदर जा रहे थे। इस बात को लेकर जब पुलिस ने रोका। इस बीच पुलिस और महासभा के सदस्यों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। महासभा के सदस्यों ने बताया कि मप्र आरक्षण अधिनियम 1994 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अव्हेलना कर मप्र राज्य भर्ती सेवा नियम 2015 में किए गए संशोधन को तथा मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परिणाम निरस्त किया जाए। मप्र राज्य सेवा अधिनियम 2015 अनुसार मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में प्रत्येक स्तर पर प्रथमतः अनारक्षित वर्ग की सूची तैयार की जाती थी। इस सूची में कॉमन मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संबंधित प्रवर्ग को दिए जाने वाले छूट या लाभ को नहीं लिया है, उन्हें शामिल किए जाने का प्रावधान था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की पृथक सूची तैयार की जाती थी।
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