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भारतीय स्टेट बैंक शाखा में बंधक एक मकान के 2016 से लोन जमा नहीं किए जाने के कारण सरफेसी अधिनियम की कार्रवाई के लिए पेंडिंग था जिसको लेकर कई बार संबंधित के लिए नोटिस सूचना दी गई बावजूद उसके लोन की राशि जमा नहीं की गई।
मकान में रह रहे व्यक्ति को भी सूचना के माध्यम से 6 तारीख को कार्रवाई करने का भी बताया गया उसके बावजूद भी उन्होंने अपना सामान नहीं हटाया तब मंगलवार को पुलिस राजस्व अधिकारियों सहित बैंक के अधिकारियों ने टीचर कॉलोनी पहुंचकर उक्त मकान में मौजूद व्यक्तियों का सामान बाहर निकलवा कर मकान को सील करके अपने कब्जे में ले लिया। एसबीआई इंदौर से आए बैंक अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार अत्ताउल्लाह खान, कसवा पटवारी अंकुर दुबे एवं पुलिस बल व राजस्व अमले एवं स्थानीय बैंक अधिकारियों को ले जाकर उक्त कार्रवाई की।
करीब 41 लाख रुपए बकाया होने पर स्वर्गीय अमर चंद जैन के नाम से बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इंदौर से आए बैंक अफसर कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई के बाद उक्त मकान को नीलाम किया जा कर राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
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