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मार्च में कोरोना संकट बढ़ने के बाद से कलेक्टर ने धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए पांचवां आदेश जारी किया। इसके तहत शहर की सभी दुकान रात 8 बजे से पहले बंद होंगी। इसमें मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप अपवाद रहेंगे। वहीं होटल-रेस्टोरेंट को इस आधार पर छूट मिली है कि वहां पर बैठकर भोजन नहीं किया जाएगा लेकिन टेक होम सेवा रहेगी।
चाय की गुमठियों पर भी यह पाबंदी नहीं होगी लेकिन दुकानदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां भीड़ न जुटे। मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में इन सभी पर सहमति हुई। इस बार डेयरियों को भी 8 बजे ही बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
बैठक में यह थे मौजूद
भाजपा जिलाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह सिकरवार, कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम, एसपी राजीव कुमार मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत निलेश परीख, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी।
इस बार आदेश में ये नया
1. बाहर से आने वालों के लिए फिर बनेंगे क्वारेंटाइन सेंटर
2. नवरात्र पर मुख्य देवी मंदिरों से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था
3. होटल रेस्टोरेंट, चाय की गुमठियों को पाबंदियों के साथ छूट
कोर्ट में भी पाबंदियां... उनको ही प्रवेश, जिनकी अनुमति जज देंगे
मंगलवार को अचानक कोर्ट की व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया। दरअसल चार वकीलों के संक्रमित होने और एक जज में कोरोना जैसे लक्षण पाए जाने के बाद ऐसा किया गया। सुबह कोर्ट परिसर में मौजूद तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। इसके लिए पुलिस को बुला लिया गया था। बाद में मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामपाल परमार ने बताया कि अब सिर्फ उन पक्षकारों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जिनकी उपस्थिति जरूरी होगी।
18 मार्च से आदेश आना शुरू...आते ही गए
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