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नाबालिग बच्ची से अश्लील छेड़छाड़ करने वाले इकबाल उर्फ इरफान को अदालत ने एक साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है l मंगलवार को विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने यह फैसला सुनाया l शासन की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल ने बताया कि 21 जनवरी 2014 को नाबालिग बच्ची शाम लगभग 5 बजे कमला नेहरू स्कूल से छुट्टी होने पर अपने घर जा रही थी, तब पत्रकार भवन के आगे काली मंदिर के पास मोहल्ला निवासी इकबाल ने आकर उसे रोका और कहने लगा कि उसे कुछ बात करनी है।
इकबाल ने बच्ची का हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया। बच्ची चिल्लाई तथा हाथ छुड़ाकर घर की तरफ भागी। उसी समय बच्ची की मौसी का लडका आबिद मोटर साइकिल से आ रहा था जिसे देखकर आरोपी इकबाल छुप गया। उसने घटना के संबंध में सारी बात अपने भाई को बताईं और वह अपने भाई के साथ घर पहुंची। आरोपी इकबाल भी उनके घर गाड़ी से आया और उन्हें गालियां देने लगा। उसने लड़की धमकाया कि अगर उससे बात नहीं की जान से मार देगा। थाना जहॉगीराबाद के अपराध क्रमांक 67/14, धारा 354 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया था l
पॉजिटिव- इस समय निवेश जैसे किसी आर्थिक गतिविधि में व्यस्तता रहेगी। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से भी राहत मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद तथा सकून दायक रहेगा। ...
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